SVES वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए रद्द
SVES यानी SAARC वीज़ा एग्ज़ेम्प्शन स्कीम, एक विशेष यात्रा दस्तावेज़ के माध्यम से विशिष्ट श्रेणी के लोगों को वीज़ा और अन्य यात्रा दस्तावेज़ों से छूट प्रदान करता है।
वर्तमान में इस सूची में 24 श्रेणियों के लोग शामिल हैं, जिनमें प्रमुख लोग, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, सांसद, वरिष्ठ अधिकारी, व्यापारी, पत्रकार और खिलाड़ी शामिल हैं।
अब इस स्कीम के अंतर्गत पाकिस्तानी नागरिकों को छूट नहीं मिलेगी, और पहले जारी सभी SVES वीज़ा रद्द माने जाएंगे।
पहलगाम आतंकी हमला: सिंधु जल संधि 19 सितंबर, 1960 को हस्ताक्षरित की गई थी। यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 1965, 1971 और 1999 के तीन युद्धों के बावजूद बनी रही, लेकिन अब इसे अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया गया है।
नई दिल्ली:
देश की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित निर्णय लेने वाली संस्था, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) ने जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले की जांच में सामने आए “पार सीमा संबंधों” के आधार पर पाकिस्तान के खिलाफ सख्त और दंडात्मक कदम उठाए हैं। इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी, जिनमें एक विदेशी नागरिक भी शामिल था।
इसमें सबसे साहसिक कदम है पाकिस्तान के साथ दशकों पुरानी सिंधु जल संधि को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित करना। इसके साथ ही सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों – झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज – से पानी की आपूर्ति रोक दी जाएगी। ये नदियाँ पाकिस्तान के लिए जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत हैं और इससे वहाँ के करोड़ों लोगों पर प्रभाव पड़ेगा।
सिंधु जल संधि 19 सितंबर, 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में हस्ताक्षरित की गई थी। यह संधि 1965, 1971 और 1999 के भारत-पाकिस्तान युद्धों के बावजूद बनी रही थी, लेकिन अब इसे अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया गया है।
इस कदम की घोषणा करते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, “CCS को दी गई ब्रीफिंग में आतंकी हमले के पार सीमा संबंधों की जानकारी साझा की गई। यह भी उल्लेख किया गया कि यह हमला उस समय हुआ जब केंद्र शासित प्रदेश में सफलतापूर्वक चुनाव आयोजित किए गए थे और क्षेत्र आर्थिक विकास की दिशा में निरंतर प्रगति कर रहा था।”
उन्होंने आगे कहा कि, “इस आतंकी हमले की गंभीरता को देखते हुए, CCS ने निम्नलिखित कदम उठाने का निर्णय लिया है:”
- 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाएगा, जब तक कि पाकिस्तान सीमापार आतंकवाद को समर्थन देना विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से बंद नहीं करता।
- इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अटारी-वाघा सीमा को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। जिन लोगों ने वैध दस्तावेजों के साथ सीमा पार की है, वे 01 मई 2025 से पहले उसी मार्ग से लौट सकते हैं।
- पाकिस्तानी नागरिकों को SAARC वीज़ा एग्ज़ेम्प्शन स्कीम (SVES) के तहत भारत आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पहले जारी किए गए SVES वीज़ा रद्द माने जाएंगे। वर्तमान में SVES वीज़ा पर भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ना होगा।
- नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा या सैन्य अधिकारियों – नौसेना और वायु सलाहकारों को “पर्सोना नॉन ग्राटा” घोषित किया गया है। उन्हें भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। इसी प्रकार भारत, इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने नौसेना व वायु सलाहकारों को वापस बुला रहा है। इन पदों को तत्काल प्रभाव से समाप्त माना गया है। दोनों उच्चायोगों से इन अधिकारियों के पाँच सहायक स्टाफ को भी तुरंत हटा लिया जाएगा।
- उच्चायोगों की कुल स्टाफ संख्या वर्तमान 55 से घटाकर 30 कर दी जाएगी, यह प्रक्रिया 01 मई 2025 तक पूरी कर ली जाएगी।
इन कदमों के अतिरिक्त, श्री मिस्री ने यह भी बताया कि, “CCS ने समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और सभी बलों को उच्च सतर्कता बनाए रखने का निर्देश दिया। समिति ने संकल्प लिया कि हमले के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और उनके समर्थकों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। ताहावुर राणा के हालिया प्रत्यर्पण की तरह, भारत आतंकियों या उनके साजिशकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई में कोई ढील नहीं देगा।”
सिंधु जल संधि को निलंबित करने के निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए जल संसाधन मंत्री सी.आर. पाटिल ने कहा:
“अतीत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पाकिस्तान को अंतिम चेतावनी दी गई थी। उस समय भी कार्रवाई की गई थी और इस बार भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सिंधु जल संधि को निलंबित करने का निर्णय कैबिनेट द्वारा लिया गया एक बहुत ही उचित कदम है।”
सिंधु जल संधि – और इसे निलंबित करने का अर्थ क्या है
1960 की सिंधु जल संधि के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच छह साझा नदियों को लेकर समझौता हुआ था। इस संधि के अनुसार, भारत को रावी, ब्यास और सतलुज नदियों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है, जबकि पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के जल पर अधिकार है।
सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच बनी रहने वाली कुछ गिनी-चुनी लंबी अवधि की संधियों में से एक रही है और यह दोनों परमाणु सम्पन्न पड़ोसी देशों के बीच सहयोग का सबसे सफल उदाहरण मानी जाती रही है।
2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CCS की बैठक में कहा था कि “खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते”, लेकिन तब इस पर अमल नहीं किया गया था।
हालांकि, कश्मीर में 26 पर्यटकों की हत्या की ज़िम्मेदारी लेने वाले पाकिस्तान-आधारित आतंकी संगठन “द रेजिस्टेंस फ्रंट” के इस कायरतापूर्ण हमले के बाद, भारत की शीर्ष निर्णय-निर्माता समिति ने अब इस जल-साझेदारी संधि को निलंबित करने का निर्णय लिया है।
रेजिस्टेंस फ्रंट, प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा एक समूह है।
पाकिस्तान के लिए जल आपूर्ति का संकट एक गंभीर चिंता का विषय होगा। विशेषज्ञों ने हाल के वर्षों में चेतावनी दी है कि पाकिस्तान पहले से ही जनसंख्या वृद्धि, जलवायु परिवर्तन और जल प्रबंधन की खराब व्यवस्था के चलते गंभीर जल संकट की कगार पर है।
पूर्व में जब भारत द्वारा सिंधु जल संधि को समाप्त करने की बात की गई थी, तब पाकिस्तान ने कहा था कि इस संधि से बाहर निकलना “युद्ध की घोषणा” के समान माना जाएगा।
भारत द्वारा यह संधि निलंबित करने का निर्णय इस बात को दर्शाता है कि इस्लामाबाद द्वारा आतंकवाद को राज्य की नीति के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने को लेकर नई दिल्ली की नाराज़गी कितनी गहरी है।